जीएनसीटीडी बिल दिल्ली एल-जी को अधिक अधिकार देने के लिए राज्यसभा में पारित हुआ
बुधवार (24 मार्च, 2021) को राज्य सभा ने दिल्ली सरकार के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, 2021 को पारित कर दिया। जीएनसीटीडी विधेयक को प्रतिरोध प्रमुखों ने हंगामे के बीच पारित कर दिया।
विधेयक कहता है कि प्रशासनिक द्वारा पारित किए जाने वाले किसी भी कानून में उल्लिखित 'लोक प्राधिकरण' का अर्थ उपराज्यपाल होगा। विधेयक के अनुसार, दिल्ली सरकार को किसी भी व्यवस्था विकल्प को निष्पादित करने से पहले एलजी के मूल्यांकन का अधिग्रहण करना चाहिए।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो शुरू से ही बिल का विरोध कर रहे हैं, उन्होंने अपने अधिकार ट्विटर अकाउंट पर ले लिए और इसे भारतीय बहुमत की सरकार के लिए एक 'दुखी दिन' माना।
Ise jarur pade
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें
please do night pants link comment